अन्नाद्रमुक के चुनाव चिन्ह पर दस नवंबर तक फैसला
अन्नाद्रमुक के चुनाव चिन्ह पर दस नवंबर तक फैसला
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि अन्नाद्रमुक के चुनाव चिन्ह दो पत्ती पर परस्पर प्रतिद्वन्द्वी गुटों के दावे पर दस नवंबर तक फैसला किया जाए और उसे इस मामले में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुनवाई करने की अनुमति दे दी। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि वह निर्वाचन आयोग को ३१ अक्टूबर तक विवाद पर फैसला लेने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक नहीं लगाएगी परंतु इसकी बजाय वह यह अवधि दस नवंबर तक बढा देगी। अन्नाद्रमुक के एक ध़डे के उप महासचिव टीटीवी दिनाकरण ने मद्रास उच्च न्यायालय के १५ सितंबर और पांच अक्टूबर के आदेशों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने अपने पहले आदेश में निर्वाचन आयोग को चुनाव चिन्ह विवाद पर ३१ अक्टूबर तक निर्णय लेने का निर्देश दिया था और उसने पांच अक्टूबर के आदेश में इस मामले के निबटारे की समय सीमा बढाने का दिनाकरण का अनुरोध ठुकरा दिया था।दिनाकरण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक देसाई और विकास सिंह ने कहा कि निर्वाचन आयोग में संबंधित पक्षों ने सात लाख पृष्ठों से अधिक के हलफनामे और दलीलें दायर की हैं और दिनाकरण को इन दस्तावेजों का जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। इस पर पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग उच्च संवैधानिक संस्था कानून के तहत यह फैसला लेने के लिए सक्षम है कि चुनाव चिन्ह विवाद में कौन इसे पाने का हकदार है।पीठ ने याचिका का निस्तारण करते हुए अपने आदेश में कहा, हम निर्वाचन आयोग को निर्देश देते हैं कि आज शाम चार बजे सुनवाई शुरू करे और उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित ३१ अक्टूबर की समय सीमा १० नवंबर तक बढाई जाती है।