मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में इस कांग्रेस सांसद पर आरोप तय किए गए
देवबंद की तत्कालीन कोतवाली प्रभारी कुसुम वीर सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था
Photo: IndianNationalCongress FB Page
सहारनपुर/दक्षिण भारत। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ यहां एक विशेष अदालत में साल 2014 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोप तय किए गए। उस समय मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। एक वकील ने यह जानकारी दी है।
सरकारी वकील गुलाब सिंह ने बुधवार को बताया कि विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष एमपी-एमएलए अदालत के न्यायाधीश मोहित शर्मा के समक्ष मंगलवार को आरोप तय किए गए।उन्होंने बताया कि मसूद के खिलाफ 27 मार्च, 2014 को देवबंद की तत्कालीन कोतवाली प्रभारी कुसुम वीर सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था।
आरोप है कि मसूद ने देवबंद थाना क्षेत्र के लबकरी गांव में एक चुनावी सभा के दौरान मोदी के खिलाफ विवादित बयान देते हुए उन्हें 'टुकड़े-टुकड़े करने' की धमकी दी थी।
आरोप है कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के दो नेताओं के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सिंह ने कहा कि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे।
उन्होंने बताया कि इस मामले में विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में 19 लोगों के बयान दर्ज किए गए। मसूद के बयान पर काफी विवाद हुआ था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था।
मसूद साल 2023 में बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन उसी साल वापस कांग्रेस में चले गए थे। उन्होंने साल 2024 का लोकसभा चुनाव सहारनपुर सीट से जीता था।