जम्मू-कश्मीर: आतंकवादियों को बड़ा झटका, पुलिस ने 1.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की
यूएपीए के प्रावधानों के तहत कुर्की की गई

Photo: jkpolice website
श्रीनगर/दक्षिण भारत। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शनिवार को यहां आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी अवैध आय से कथित रूप से अर्जित एक संपत्ति कुर्क की।
पुलिस के अनुसार, खानयार पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी के संबंध में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कुर्की की गई।पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आतंकवादी तंत्र के खिलाफ एक निर्णायक कदम उठाते हुए और इसके सहायक ढांचे को ध्वस्त करने के लिए श्रीनगर पुलिस ने एक आवासीय संपत्ति - भूमि और भवन संरचना - को जब्त कर लिया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है।
उन्होंने बताया कि खानयार इलाके के मीर मस्जिद मोहल्ला, शालबाग में स्थित यह संपत्ति मोहम्मद यूसुफ शाह के नाम पर पंजीकृत है। वर्तमान में यह उसके बेटे मसूद हुसैन शाह के कब्जे में है।
प्रवक्ता ने बताया कि जांच से पता चला है कि यह संपत्ति आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी अवैध आय से अर्जित की गई थी।
उन्होंने कहा कि संपत्ति को औपचारिक रूप से जब्त कर लिया गया है और उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद उसे कुर्क कर दिया गया है। इस कुर्की नोटिस के माध्यम से मालिक को उक्त संपत्ति को किसी भी तरह से बेचने, पट्टे पर देने या हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है।
प्रवक्ता के अनुसार, आतंकवादी संगठनों के वित्तीय नेटवर्क को लक्षित करके और उन्हें अक्षम बनाकर, जम्मू-कश्मीर पुलिस का उद्देश्य राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक कृत्यों पर अंकुश लगाना है।