कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ईशा फाउंडेशन को आदियोगी की प्रतिमा के अनावरण की अनुमति दी

आदियोगी शिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ईशा फाउंडेशन को आदियोगी की प्रतिमा के अनावरण की अनुमति दी

यथास्थिति का 11 जनवरी का आदेश अगली तारीख तक जारी रहेगा

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ईशा फाउंडेशन को 15 जनवरी को नंदी हिल्स के पास आदियोगी शिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा के अनावरण की अनुमति दे दी।

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मुख्य न्यायाधीश पीबी वराले और न्यायमूर्ति अशोक एस किनागी की खंडपीठ ने हालांकि फाउंडेशन को निर्माण के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया, जैसा कि 11 जनवरी को दिया गया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता उदय होल्ला ने न्यायालय को सूचित किया कि निर्धारित समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सहित कई शीर्ष गणमान्य लोगों के आने की उम्मीद है। उनका कहना था कि गणमान्य लोगों की सुविधा के अनुसार दिन और समय पहले ही तय कर लिया गया था।

इसके अलावा, उन्होंने पीठ को यह भी बताया कि समारोह में शामिल होने के संबंध में गणमान्य व्यक्तियों की सहमति जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका दायर करने से बहुत पहले ली गई थी।

दूसरी ओर, अधिवक्ता प्रशांत भूषण याचिकाकर्ताओं की ओर उपस्थित हुए। उन्होंने न्यायालय को सूचित किया कि चूंकि उन्हें निर्धारित कार्यक्रम से कोई आपत्ति नहीं है, इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि फाउंडेशन निर्माण गतिविधि या वनों की कटाई कर सकता है।

इसके जवाब में, न्यायालय को वचन दिया गया कि 15 जनवरी के समारोह के लिए आवश्यक व्यवस्था को छोड़कर, कथित वनों की कटाई या निर्माण गतिविधियों में से कुछ भी नहीं किया जाएगा।

फाउंडेशन द्वारा बताई गई अत्यावश्यकता और वचन को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने कहा कि वह केवल यह कहकर उनके हितों की रक्षा करेगा कि कार्यक्रम निर्धारित समय पर चल सकता है।

यह कहा गया कि 11 जनवरी का यथास्थिति का आदेश 15 जनवरी के समारोह के उद्देश्य से उत्तरदाताओं के रास्ते में नहीं आएगा। न्यायालय ने इसके बाद मामले की आगे की सुनवाई के लिए दो फरवरी की तारीख तय की और चेतावनी दी कि यथास्थिति का उसका 11 जनवरी का आदेश अगली तारीख तक जारी रहेगा।

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