सीबीडीटी ने ऑडिट मामलों के लिए आईटीआर जमा करने की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ाई

सीबीडीटी ने ऑडिट मामलों के लिए आईटीआर जमा करने की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ाई

प्रतीकात्मक चित्र

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ऑडिट रिपोर्ट की आवश्यकता वाले विशेष मामलों के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्ट्रबर तक बढ़ा दी है। पहले यह समयसीमा 30 सितंबर रखी गई थी।

सीबीडीटी ने देर रात जारी बयान में कहा, देशभर से मिली प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद सीबीडीटी ने आईटीआर और कर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2019 करने का फैसला किया है। यह उन लोगों से संबंधित है, जिनके खाते के लिए ऑडिट की जरूरत होती है।

विभाग ने कहा है कि इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना जल्द जारी कर दी जाएगी। इस श्रेणी के तहत आने वाली ऐसी इकाइयां होती हैं जिनके आयकर रिटर्न का आकलन आयकर कानून की 44एबी धारा के तहत किया जाता है और इनके खातों को रिटर्न दाखिल करने से पहले ऑडिट करने की आवश्यकता होती है।

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