अजन्मे बच्चे को गोद लेना कानून के लिए अविदित: कर्नाटक उच्च न्यायालय
मामले में समझौता करने वाले दो जोड़ों की अपील खारिज

उच्च न्यायालय ने कहा कि जैविक माता-पिता को इसकी कस्टडी की मांग करनी चाहिए
बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा है कि अजन्मे बच्चे को गोद लेने का समझौता कानून के लिए अविदित है। इसके साथ ही उसने मामले में समझौता करने वाले दो जोड़ों की अपील खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति बी वीरप्पा और न्यायमूर्ति केएस हेमलेखा की खंडपीठ ने अपने हालिया फैसले में कहा, समझौते की तिथि के अनुसार, बच्चा (लड़की) अपीलकर्ता संख्या 4 के गर्भ में था और उसका जन्म 26 मार्च, 2020 को हुआ, यानी पक्षों के बीच समझौते के पांच दिनों के बाद। इस प्रकार, दोनों पक्षों ने एक अजन्मे बच्चे के संबंध में समझौता किया, जो कानून के लिए अविदित है।बच्ची के जैविक माता-पिता और दत्तक माता-पिता ने निचली अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की थी, ताकि बाद वाले को उसके दत्तक माता-पिता और अभिभावक घोषित किया जा सके, जिन्होंने उसे गोद लिया था।
चूंकि अपीलकर्ता मुस्लिम दंपति निःसंतान थे और जैविक माता-पिता गरीबी के कारण बच्ची की देखभाल करने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने समझौता किया। समझौते में यह भी कहा गया है कि दोनों पक्षों के बीच गोद लेने के लिए पैसे का आदान-प्रदान नहीं किया गया था।
ट्रायल अदालत ने उनकी याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उक्त समझौता बच्ची के कल्याण को चित्रित नहीं करता है। दोनों जोड़ों ने अपील के साथ निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा। उसने कहा कि अगर जैविक माता-पिता बच्ची के बारे में चिंतित थे तो वे इसे कानूनी रूप से गोद लेने के लिए रख सकते थे। यदि वास्तव में अपीलकर्ता संख्या 3 और 4, जैविक माता-पिता गरीबी के कारण बच्ची को गोद देने के लिए आगे आए, तो वे बच्ची के कल्याण के लिए उसे संबंधित प्राधिकारी को सौंप सकते थे। यदि यह भी संभव नहीं होता तो वे बच्ची को सरकारी शिक्षण संस्थानों में भेजकर देखभाल कर सकते थे और अब सरकार ने रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं।
उच्च न्यायालय ने कहा कि दत्तक माता-पिता और जैविक माता-पिता दोनों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रावधानों के तहत बच्ची के गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन किया है। मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, 21 मार्च, 2020 को पार्टियों के बीच गोद लेने के लिए किया गया समझौता अवैध दस्तावेज है और मुस्लिम कानून के सिद्धांतों के तहत इसकी अनुमति नहीं है। समझौते के बाद से बच्ची दत्तक माता-पिता के संरक्षण में है। उच्च न्यायालय ने कहा कि जैविक माता-पिता को इसकी कस्टडी की मांग करनी चाहिए।
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