बल, प्रलोभन या कपट से धर्म परिवर्तन 'बहुत गंभीर' मामला: उच्चतम न्यायालय

बल, प्रलोभन या कपट से धर्म परिवर्तन 'बहुत गंभीर' मामला: उच्चतम न्यायालय

उसने चेतावनी दी कि यदि इस तरह के धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो 'बहुत कठिन स्थिति' सामने आएगी


नई दिल्ली/दक्षिण भारत। जबरन धर्मांतरण को 'बहुत गंभीर' मुद्दा करार देते हुए, उच्चतम न्यायालय ने धोखे, लालच और डराने-धमकाने के माध्यम से इस तरह के कार्य पर गंभीरता से ध्यान दिया और केंद्र से इसे रोकने के लिए गंभीर प्रयास करने को कहा।

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उसने चेतावनी दी कि यदि इस तरह के धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो 'बहुत कठिन स्थिति' सामने आएगी, क्योंकि वे राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों के धर्म और अंतरात्मा की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को, प्रलोभन के जरिए होने वाली प्रथा पर अंकुश लगाने के उपायों की गणना करने को कहा।

'यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए केंद्र की ओर से गंभीर प्रयास किए जाने हैं। नहीं तो बहुत विकट स्थिति आ जाएगी। हमें बताएं कि आप किस कार्रवाई का प्रस्ताव करते हैं... आपको दखल देना होगा।'

मेहता ने शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि इस मुद्दे पर संविधान सभा में भी बहस हुई थी।

मेहता ने कहा कि दो अधिनियम थे। एक ओडिशा सरकार द्वारा और दूसरा मध्य प्रदेश द्वारा छल, झूठ या धोखाधड़ी, धन द्वारा किसी भी जबरन धर्मांतरण के नियमन से संबंधित था। ये मुद्दे इस अदालत के सामने विचार के लिए आए और शीर्ष अदालत ने वैधता को बरकरार रखा। 

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आदिवासी इलाकों में जबरन धर्म परिवर्तन बड़े पैमाने पर हो रहा है। मेहता ने कहा कि कई बार पीड़ितों को पता नहीं होता है कि वे अपराध के विषय हैं और कहा जाता है कि उनकी मदद की जा रही है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि धर्म की स्वतंत्रता हो सकती है लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन से धर्म की स्वतंत्रता नहीं हो सकती।

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