कर्नाटक: हिजाब मामले में उच्च न्यायालय मंगलवार को सुनाएगा फैसला
याचिका में छात्राओं ने तर्क दिया था कि हिजाब पहनना उनकी धार्मिक आस्था का अभिन्न हिस्सा है
बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक उच्च न्यायालय बहुचर्चित हिजाब मामले में मंगलवार को फैसला सुनाएगा। इसके मद्देनजर प्रशासन ने राजधानी बेंगलूरु में 21 मार्च तक सभी प्रकार की सभाओं, आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए बेंगलूरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने बताया कि 15 मार्च से 21 मार्च तक, एक सप्ताह के लिए बेंगलूरु में सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार के जमावड़े, आंदोलन, विरोध प्रदर्शन या समारोह पर प्रतिबंध लगाया गया है।बता दें कि शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अपने परिसरों में कुछ मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के बाद विवाद पैदा हो गया था। इसके बाद न्यायालय ने सरकारी आदेश के खिलाफ कुछ मुस्लिम छात्राओं द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकार किया।
याचिका में छात्राओं ने तर्क दिया था कि हिजाब पहनना उनकी धार्मिक आस्था का अभिन्न हिस्सा है। याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश ऋतु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम काजी की पूर्ण पीठ ने लगभग दो सप्ताह तक सुनवाई की।
इस बीच राज्य के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में विरोध प्रदर्शन होने लगे थे। हिंदुत्व समर्थक छात्र भगवा शॉल और गमछा लेकर कक्षाओं में आने लगे थे। ऐसे में कर्नाटक सरकार ने एहतियात बरतते हुए कुछ दिनों के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया था। यह मुद्दा सोशल मीडिया में बहुत चर्चा में रहा था।
अब उच्च न्यायालय के फैसले के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी, जिस पर देशभर की निगाहें हैं।
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