उच्च न्यायालय ने रेत खदानों पर रोक लगाने की पुष्टि की
उच्च न्यायालय ने रेत खदानों पर रोक लगाने की पुष्टि की
चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय की मंडल पीठ ने शुुक्रवार को गत वर्ष २९ नवम्बर को अपने एक न्यायाधीश द्वारा राज्य की सभी रेत खदानों को छह महीने के भीतर बंद करने और इस अवधि के दौरान राज्य में नई रेत खदानों को नहीं खोलने की पुष्टि की। इस आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कल्याणसुंदरम और टी कृष्णावल्ली ने मदुरै पीठ के न्यायाधीश आर महादेवन द्वारा इस संबंध में जारी किए गए आदेश को बरकरार रखते हुए सरकार की याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सरकार को कहा कि वह उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में इस संबंध में जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करे। अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने सरकार से कहा था कि वह राज्य में स्थित ग्रेनाइट और खनिज खदानों को भी धीरे-धीरे कम करने और उसके बाद पूरी तरह से बंद करने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह एक पर्यावरण से जु़डा हुआ मामला है और इसे सरकार द्वारा गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हालांकि न्यायालय ने राज्य सरकार को जैव विविधता बनाए रखने के लिए जेल्ली स्टोप के खनन की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने कहा कि मदुरै पीठ के समक्ष दायर की गई याचिका में रेत खनन के कारण राज्य के पर्यावरण को हो रहे नुकसान और इसके कारण अन्य जीवों पर प़ड रहे प्रभावों को बताया गया था। इस संबंध में सरकार से भी जवाब मांगा गया था लेकिन सरकार उपयुक्त जवाब देने में विफल रही थी। न्यायालय ने सरकार को कहा कि वह राज्य में निर्माण गतिविधियों को जारी रखने के लिए विदेशों से नदियों की रेत का आयात कर सकती है। इसके लिए सरकार इच्छुक लोगों को विदेशों से रेत का आयात करने का परमिट भी जारी कर सकती है जिसके बाद उपयुक्त दस्तावेजों के आधार पर राज्य में आयातित रेत की बिक्री की जा सकती है। न्यायालय ने बताया कि पूर्व मंे राज्य में अवैध ढंग से रेत का खनन करने वालों द्वारा कई अधिकारियों पर जानलेवा हमले भी किए जा चुके हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अवैध खनन को रोकने के लिए कार्य कर रहे अधिकारियों को समुचित सुरक्षा मिल सके। न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह राज्य में अवैध ढंग से रेत खनन में जु़डे लोगों के खिलाफ क़डी कार्रवाई करे। जिन स्थानों से चोरी छुपे रेत का खनन कर राज्य और राज्य के बाहर पहुंचाया जा रहा है वहां पर चेक पोस्ट बनाए जाएं और इस अवैध गतिविधि में लिप्त लोगों के खिलाफ क़डी कार्रवाई की जाए। सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह खनन से संबंधी सभी स्थानों पर अवैध ढंग से इस कार्य में लोगों को चिन्हित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए। यदि कोई सरकारी अधिकारी भी अवैध ढंग से खनन करने वालों की मदद करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी क़डी कार्रवाई की जाए।