केरल, महाराष्ट्र से कर्नाटक आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य

केरल, महाराष्ट्र से कर्नाटक आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य

केरल, महाराष्ट्र से कर्नाटक आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य

प्रतीकात्मक चित्र। स्रोत: PixaBay

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक ने केरल और महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य कर दिया है। यह नियम उन पर भी लागू होगा जिन्होंने कोरोना का टीका लगवा लिया है। इससे पहले, इन राज्यों से आने वाले यात्रियों को आरटी-पीसीआर रिपोर्ट या कोरोना टीकाकरण प्रमाणपत्र पेश करने का विकल्प दिया गया था।

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अब संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, यात्रियों को निगेटिव आरटी-पीसीआर प्रमाणपत्र पेश करना होगा जो 72 घंटे से अधिक पुराना न हो। अगर किसी यात्री ने कोरोना का टीका लगवा लिया है, तो भी इस संबंध में उसे छूट नहीं मिलेगी।

किस पर लागू नियम?
यह नियम सभी यात्रियों पर लागू होगा, चाहे वे फ्लाइट, बस या ट्रेन से कर्नाटक आएं या निजी परिवहन से राज्य का रुख करें। इसके लिए एयरलाइंस, रेलवे और बस सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे यात्रियों के सवार होने से पहले रिपोर्ट की जांच करें।

रोज आने वालों के लिए यह प्रावधान
वहीं, शिक्षा, कारोबार या अन्य उद्देश्यों से प्रतिदिन कर्नाटक आने वाले विद्यार्थियों और जनता को 15 दिनों में एक बार आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा और निगेटिव जांच रिपोर्ट पेश करनी होगी।

रखी जाएगी वाहनों पर नजर
केरल और महाराष्ट्र की सीमा से लगते जिलों जैसे दक्षिण कन्नड़, कोडगु, मैसूरु और बेलगावी, विजयपुरा, कलबुर्गी और बीदर के उपायुक्त चेक पोस्ट स्थापित कर उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कर्मचारियों को तैनात करेंगे। इसके लिए कर्नाटक में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की जांच की जाएगी।

इन्हें दी गई राहत
हालांकि निगेटिव रिपोर्ट से संबंधित निर्देशों के पालन में कुछ लोगों को राहत भी दी गई है। इसके अनुसार, संवैधानिक पदाधिकारियों, स्वास्थ्य पेशेवरों और दो साल से कम उम्र के बच्चों को छूट होगी। गंभीर आपातकालीन स्थितियों (परिवार में मृत्यु और अन्य लोगों के बीच चिकित्सा उपचार) के मामले में कर्नाटक आगमन पर उनके नमूने एकत्र किए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने शुक्रवार को जिला प्रशासन को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कोरोना की स्थिति पर सख्ती से नजर रखने और जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त रोकथाम के उपाय करने का आदेश दिया था। आदेश में कहा गया है कि सीमावर्ती राज्यों के साथ कर्नाटक में कुछ स्थानों पर नए मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके लिए कड़ी निगरानी और नियंत्रण उपायों की जरूरत है।

3 से ज्यादा मामले तो आवासीय क्षेत्र सील
बेंगलूरु में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बीबीएमपी ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। इसके तहत अपार्टमेंट सहित उन रिहायशी इलाकों को सील करने के आदेश दिए हैं, जहां तीन से अधिक मामले सामने आ रहे हैं।

कोरोना मामलों में बढ़ोतरी के कारण यह आदेश महादेवपुरा क्षेत्र में, जिसमें आईटी हब इंटरनेशनल टेक पार्क शामिल है, लागू है। महादेवपुरा जोन के संयुक्त आयुक्त वेंकटचलपति ने इस संबंध में पहले ही एक अधिसूचना जारी कर दी है। सात अगस्त तक होरमावु, हूडी, वरथुर, बेलंदूर में विभिन्न अपार्टमेंट परिसरों में सील डाउन लागू किया गया है।

येलहंका क्षेत्र के कावेरीपुरा वार्ड से 20 मामले सामने आने के बाद अधिकारियों ने डोर-टू-डोर अभियान चलाया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी आशा कार्यकर्ताओं के साथ इन क्षेत्रों में जांच में जुटे ​हैं। कोरोना पर काबू पाने के लिए जनता से मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, स्वच्छता नियमों के अलावा बारी आने पर टीकाकरण की अपील की जा रही है।

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