कांग्रेस-जद (एस) के बागी विधायकों ने अयोग्य घोषित करने के फैसले को उच्चतम न्यायालय में दी चुनौती

कांग्रेस-जद (एस) के बागी विधायकों ने अयोग्य घोषित करने के फैसले को उच्चतम न्यायालय में दी चुनौती

उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली/भाषा। कर्नाटक विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए गए कांग्रेस-जद (एस) के 14 विधायकों ने गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी।

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इससे पहले, कांग्रेस के दो बागी विधायक- रमेश एल जारकिहोली और महेश कुमाथल्ली ने उन्हें अयोग्य घोषित करने के विधानसभा अध्यक्ष के 25 जुलाई फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी।

तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार द्वारा अयोग्य घोषित किए गए जद (एस) के विधायकों- एएच विश्वनाथ, के गोपालैया, नारायण गौड़ा – ने संयुक्त याचिका में 28 जुलाई के फैसले को चुनौती दी है।

शीर्ष अदालत में याचिका दायर करने वाले कांग्रेस के विधायकों में प्रताप गौड़ा पाटिल, बीसी पाटिल, शिवराम हब्बर, एसटी सोमशेखर, बी बसवाराज और मुनिरत्न शामिल हैं।

इनके अलावा, विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के रोशन बेग, आनंद सिंह, एमटीबी नागराज, डॉ. सुधाकर, सैंड श्रीमंत पाटिल को भी अयोग्य घोषित किया था।

रमेश कुमार ने सोमवार को भाजपा के येडियुरप्पा द्वारा बहुमत साबित किए जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था।

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