एटीएम से ट्रांजेक्शन फेल और खाते से कट गया पैसा? इन नियमों से पाएं जल्दी रिफंड

एटीएम से ट्रांजेक्शन फेल और खाते से कट गया पैसा? इन नियमों से पाएं जल्दी रिफंड

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तय अवधि में रिफंड नहीं तो बैंक पर लग सकता है जुर्माना

नई दिल्ली/दक्षिण भारत। देशभर में डिजिटल पेमेंट करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी नकदी की अहमियत बनी हुई है और लोग एटीएम से धन निकासी करते हैं। अक्सर ऐसे मामले भी सामने आते हैं जब एटीएम से रुपए निकालने के दौरान नोट नहीं निकलते लेकिन बैंक खाते से रकम की कटौती हो जाती है।

एटीएम ट्रांजेक्शन फेल होने के इन मामलों में बाद में संबंधित बैंक पैसा रिफंड कर देता है, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जब बैंक की ओर से पैसा रिफंड नहीं किया जाता। ऐसे में ग्राहक को इस संबंध में बैंक को सूचित करना पड़ता है। इसके लिए बैंक की कस्टमर केयर सर्विस को फोन या ईमेल करना होता है। बैंक शाखा में जाकर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

क्या कहते हैं नियम?
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2017-18 में इस तरह के लगभग 16 हजार मामले सामने आए थे। बता दें कि यदि कोई बैंक इस तरह के मामलों में रिफंड को लेकर अनावश्यक देरी करता है तो उस पर जुर्माना लग सकता है।

आरबीआई के नियमानुसार, जब कोई ग्राहक फेल ट्रांजेक्शन की शिकायत करता है और उसके सात कार्य दिवस के अंदर रिफंड नहीं दिया गया तो बैंक पर प्रतिदिन 100 रुपए का जुर्माना लग सकता है। इसलिए बैंक खाताधारकों को अपने अधिकारों के संबंध में जागरूक रहना चाहिए।

कहां करें शिकायत?
यदि कभी फेल ट्रांजेक्शन की स्थिति का सामना करना पड़े तो आपके पास जिस बैंक का कार्ड है, उसे शिकायत दर्ज कराए। उल्लेखनीय है कि आपने किस बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन किया, यहां उससे फर्क नहीं पड़ता।

नियमानुसार, एटीएम से ट्रांजेक्शन फेल होने और अकाउंट से पैसे कटने की ​सूरत में बैंक को सात कार्यदिवसों में रिफंड करना होगा। अगर कोई ग्राहक शिकायत नहीं करता, तब भी बैंक को रिफंड करना होता है।

ऐसे मिलेगा पूरा पैसा
यदि कोई ग्राहक रिफंड के मामले में शिकायत दर्ज कराना चाहता है, तो उसे 30 दिनों में यह कार्य करना होगा। हालांकि आमतौर पर बैंक अपने खाताधारक को 24 घंटों में रिफंड कर देते हैं, लेकिन यदि बैंक की ओर से आरबीआई के नियमों के मुताबिक तय अवधि में रिफंड नहीं दिया जाता तो आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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