नलिनी की रिहाई की याचिका खारिज
नलिनी की रिहाई की याचिका खारिज
चेन्नई/दक्षिण भारत। मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोष में उम्रकैद की सजा काट रही एस. नलिनी द्वारा समय से पूर्व रिहाई के लिए दाखिल याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय में एक लंबित मामले का हवाला देकर याचिका खारिज कर दी। नलिनी ने जेल में २५ वर्ष से ज्यादा बिताने के बाद अपनी याचिका में समय से पूर्व रिहाई की मांग की थी। अपनी याचिका में, उसने कहा, संविधान के अनुच्छेद १६१ के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमादान देने और कैदी को रिहा करने की शक्ति है। उसने याचिका में राज्य सरकार को उसे रिहा करने के संबंध में आदेश देने का आग्रह किया है। नलिनी की याचिका का तमिलनाडु सरकार ने भी सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित होने की वजह से विरोध किया है। नलिनी को एक विशेष अदालत ने २१ मई, १९९१ को चेन्नई के श्रीपेरम्बुदूर में राजीव गांधी की हत्या में संलिप्तता की वजह से मृत्युदंड की सजा सुनाई थी।