गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 के लिए जारी किए दिशानिर्देश, अब इन्हें मिली छूट

गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 के लिए जारी किए दिशानिर्देश, अब इन्हें मिली छूट

गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 के लिए जारी किए दिशानिर्देश, अब इन्हें मिली छूट

फोटो स्रोत: PixaBay

कंटेनमेंट जोन्स में 31 अगस्त तक लॉकडाउन का सख्ती से होगा पालन

नई दिल्ली/दक्षिण भारत। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। अनलॉक-3 में, जो एक अगस्त से लागू होगा, चरणबद्ध गतिविधियों को फिर से खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। जारी किए गए नए दिशानिर्देश, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक परामर्श पर आधारित हैं।

ये हैं नए दिशानिर्देश
– रात को लोगों के आवागमन प्रतिबंध (नाइट कर्फ्यू) को हटा दिया गया है।
– योग संस्थानों और जिम को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में, मानक प्रक्रिया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना और कोरोना का प्रसार रोकना सुनिश्चित किया जा सके।

– स्वतंत्रता दिवस से संबंधित कार्यों को सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करने के साथ अनुमति दी जाएगी, जैसे मास्क पहनना आदि। इस संबंध में 21 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा।

– राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे।

– वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है। आगे हवाई यातायात मानक तरीके से खोला जाएगा।

– सभी गतिविधियां, सिर्फ इनके अलावा, को कंटेनमेंट जोन्स के बाहर अनुमति दी जाएगी:
. मेट्रो रेल
. सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान।
. सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य और अन्य बड़े सामूहिक कार्यक्रम।

स्थिति के आकलन के आधार पर, इन्हें खोलने के लिए तिथियां अलग से तय की जाएंगी।

– 31 अगस्त तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 के प्रसार को रोकने की दृष्टि से राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा कंटेनमेंट जोन को सावधानीपूर्वक सीमांकित किया जाना आवश्यक है। कंटेनमेंट जोन के भीतर, सख्त परिधि नियंत्रण बनाए रखा जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।

– ये कंटेनमेंट जोन संबंधित जिला कलेक्टरों की वेबसाइट पर और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे और जानकारी भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साझा की जाएगी।

– कंटेनमेंट जोन में गतिविधियों की निगरानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों द्वारा कड़ाई से की जाएगी, और इन क्षेत्रों में रोकथाम उपाय से संबंधित दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू किया जाएगा।

– स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कंटेनमेंट जोन के उचित परिसीमन और रोकथाम उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।

– मंत्रालय ने 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, जिन्हें पहले से कोई बीमारी है, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यथासंभव घर पर रहने की सलाह दी है। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा।

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