बेंगलूरु में जल संकट, इन कार्यों पर बहाया पानी तो लगेगा तगड़ा जुर्माना
बीडब्ल्यूएसएसबी ने इस संबंध में 7 मार्च को आदेश जारी किया
कहीं आदेशों का उल्लंघन हो रहा है तो कॉल सेंटर नं. 1916 पर सूचना भेज सकते हैं
बेंगलूरु/दक्षिण भारत। बेंगलूरु में जल संकट के मद्देनजर बेंगलूरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) ने गैर-जरूरी उद्देश्यों के लिए पेयजल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
बीडब्ल्यूएसएसबी ने इस संबंध में 7 मार्च को आदेश जारी किया। उसके अनुसार, वाहनों की सफाई, बागवानी, फव्वारे, इमारतों और सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए पेयजल का उपयोग सख्त वर्जित है। वहीं, मॉल और थिएटरों को केवल पीने के लिए पानी का उपयोग करने की अनुमति है।अगर कोई पहली बार आदेश का उल्लंघन करेगा तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जबकि बार-बार उल्लंघन करने पर रोजाना 500 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।
अगर कहीं आदेशों का उल्लंघन हो रहा है तो बेंगलूरु निवासी बीडब्लूएसएसबी के कॉल सेंटर नं. 1916 पर सूचना भेज सकते हैं।
बेंगलूरु में गर्मी की दस्तक के साथ ही पानी की मांग बढ़ गई है। इससे लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके मद्देनजर बीडब्लूएसएसबी ने बेंगलूरु जल आपूर्ति और सीवरेज अधिनियम 1964 की धारा 33 और 34 के तहत महत्त्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसमें जल संरक्षण पर जोर दिया गया है। जल संकट के कारण लोगों से कहा गया है कि वे कार धोने जैसे उन सभी कार्यों से परहेज करें, जिनमें पानी का अत्यधिक उपयोग होता है।