गुजरात: हार्दिक पटेल के खिलाफ 2015 के देशद्रोह मामले में गिरफ्तारी वारंट

गुजरात: हार्दिक पटेल के खिलाफ 2015 के देशद्रोह मामले में गिरफ्तारी वारंट

हार्दिक पटेल

अहमदाबाद/भाषा। गुजरात में एक अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। यह आदेश 2015 के देशद्रोह मामले में अदालत के समक्ष पेश होने में नाकाम रहने को लेकर जारी किया गया है।

Dakshin Bharat at Google News
बीस दिनों में यह दूसरी बार है, जब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बीजी गनात्रा की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने को लेकर हार्दिक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

इससे पहले, 18 जनवरी को हार्दिक को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था, जब न्यायाधीश गनात्रा ने उनके खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। न्यायाधीश गनात्रा ने उक्त गिरफ्तारी वारंट हार्दिक द्वारा निजी पेशी से छूट का अनुरोध करने वाली अर्जी के खिलाफ सरकार की याचिका स्वीकार करते हुए जारी किया था।

चार दिन बाद अदालत ने हार्दिक को इस शर्त पर जमानत प्रदान की थी कि वह अदालती कार्यवाही में सहयोग करेंगे और तब तक स्थगन का अनुरोध नहीं करेंगे, जब तक कोई वाजिब कारण नहीं हो।

उस समय अदालत ने इस बात पर गौर किया था कि हार्दिक कार्यवाही में सहयोग नहीं करके और अनुपस्थित रह कर अपनी जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। हालांकि, जब हार्दिक एक बार फिर शुक्रवार को अनुपस्थित रहे तो अदालत ने एक नया गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

अदालत ने हार्दिक के वकील की यह दलील स्वीकार नहीं की कि वे इसलिए पेश नहीं हो सके कि एक अन्य मामले में उनकी अग्रिम जमानत अर्जी एक अन्य अदालत में लंबित है और यदि वे यहां पेश होंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे।

हार्दिक कुल 20 से अधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, जिसमें दो मामले देशद्रोह से संबंधित हैं। ये सभी मामले 2015 में उनके द्वारा पाटीदार आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व किए जाने के बाद समूचे राज्य में दर्ज किए गए।

Tags:

About The Author

Dakshin Bharat Android App Download
Dakshin Bharat iOS App Download

Latest News

केंद्र आईटीआई लि. को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने की रणनीति पर कर रहा काम: ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र आईटीआई लि. को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने की रणनीति पर कर रहा काम: ज्योतिरादित्य सिंधिया
Photo: JMScindia FB Page
पाकिस्तान के राष्ट्रपति ज़रदारी की जाने वाली है कुर्सी!
अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहा भारत
कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है: सिद्दरामय्या
बिहार में मतदाता सूची के 'एसआईआर' को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा?
अगला दलाई लामा स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश से होगा, चीन से नहीं: अरुणाचल के मुख्यमंत्री
अज्ञानता मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन: कमल मुनि कमलेश