हिजाब मामला: धमकी मिलने के बाद बोम्मई ने 3 जजों के लिए 'वाई' श्रेणी सुरक्षा की घोषणा की
'सभी को अदालतों के आदेश का पालन करना होगा और अगर कोई फैसले से खुश नहीं है तो अपील करने की गुंजाइश है'
बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को कहा कि हिजाब मामले में फैसला सुनाने के बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय के 3 जजों को मिली धमकी के मद्देनजर उन्हें 'वाई' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति को चुनौती देने वालों को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, सभी को अदालतों के आदेश का पालन करना होगा और अगर कोई फैसले से खुश नहीं है तो अपील करने की गुंजाइश है।उन्होंने कहा कि भले ही ये विकल्प उपलब्ध हों, लेकिन विघटनकारी ताकतें लोगों को व्यवस्था के खिलाफ भड़का रही हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में एक मामला दर्ज किया गया था और यहां की बार काउंसिल ने विधान सौधा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने मामले को गंभीरता से लिया है। पुलिस महानिदेशक से मामले की जांच करने को कहा गया है। तमिलनाडु में आरोपी को हिरासत में लेने और सख्त कार्रवाई शुरू करने के निर्देश जारी किए गए थे। सरकार ने मौजूदा सुरक्षा उपायों के साथ-साथ तीन जजों को 'वाई' श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है।
बोम्मई ने कहा कि न्यायाधीशों को दी गई मौत की धमकी पर 'फर्जी धर्मनिरपेक्षतावादी' चुप रहे हैं। एक समुदाय के लोगों का तुष्टीकरण सांप्रदायिकता है और इसमें धर्मनिरपेक्ष कुछ भी नहीं है।
उन्होंने कहा कि देश में न्यायिक व्यवस्था की रक्षा के लिए सभी को मिलकर काम करना था। ऐसी घटनाओं ने लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन इस तरह के घटनाक्रम की सार्वजनिक रूप से निंदा की जानी चाहिए।