सिस्टर अभया मामलाः कैथोलिक पादरी और नन को आजीवन कारावास

सिस्टर अभया मामलाः कैथोलिक पादरी और नन को आजीवन कारावास

सिस्टर अभया मामलाः कैथोलिक पादरी और नन को आजीवन कारावास

सिस्टर अभया

तिरुवनंतपुरम/भाषा। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने केरल के कोट्टयम में 28 साल पहले हुई सिस्टर अभया की हत्या के दोषी पाए गए कैथोलिक पादरी और नन को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के सनल कुमार ने कैथोलिक चर्च के फादर थॉमस कोट्टूर और सिस्टर सेफी को सजा सुनाई और दोनों पर पांच-पांच लाख रुपए जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने पादरी एवं नन को सिस्टर अभया की हत्या का मंगलवार को दोषी पाया था। यह मामला 21 वर्षीय अभया की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत से संबंधित है। उनका शव 27 मार्च 1992 को सेंट पायस कॉन्वेंट के एक कुएं से मिला था।

पादरी और नन को सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में भी सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अदालत ने मंगलवार को कहा था कि पादरी और नन के खिलाफ हत्या के आरोप साबित हुए हैं।

अदालत ने दोनों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या) एवं 201 (सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना) के तहत दोषी पाया था।

Google News
Tags:

About The Author

Post Comment

Comment List

Advertisement

Latest News

सपा-कांग्रेस के 'शहजादों' को अपने परिवार के आगे कुछ भी नहीं दिखता: मोदी सपा-कांग्रेस के 'शहजादों' को अपने परिवार के आगे कुछ भी नहीं दिखता: मोदी
प्रधानमंत्री ने कहा कि सपा सरकार में माफिया गरीबों की जमीनों पर कब्जा करता था
केजरीवाल का शाह से सवाल- क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं?
किसी युवा को परिवार छोड़कर अन्य राज्य में न जाना पड़े, ऐसा ओडिशा बनाना चाहते हैं: शाह
बेंगलूरु हवाईअड्डे ने वाहन प्रवेश शुल्क संबंधी फैसला वापस लिया
जो काम 10 वर्षों में हुआ, उससे ज्यादा अगले पांच वर्षों में होगा: मोदी
रईसी के बाद ईरान की बागडोर संभालने वाले मोखबर कौन हैं, कब तक पद पर रहेंगे?
'न चुनाव प्रचार किया, न वोट डाला' ... भाजपा ने इन वरिष्ठ नेता को दिया 'कारण बताओ' नोटिस