गोवा नाइटक्लब: मालिकों और कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, सरपंच हिरासत में

मुख्यमंत्री इस अग्निकांड की मजिस्ट्रेट स्तर की जांच का आदेश दे चुके हैं

गोवा नाइटक्लब: मालिकों और कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, सरपंच हिरासत में

Photo: @Goa_Police X account

पणजी/दक्षिण भारत। गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब के दो मालिकों, उसके प्रबंधक और कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि एक भीषण आग में 25 लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही अर्पोरा-नागोआ पंचायत के सरपंच को भी हिरासत में लिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

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मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पहले ही इस अग्निकांड की मजिस्ट्रेट स्तर की जांच का आदेश दे चुके हैं।

आधी रात के बाद नाइटक्लब में आग लग गई थी। अर्पोरा गांव में स्थित यह लोकप्रिय पार्टी स्थल, जो राज्य की राजधानी पणजी से लगभग 25 किमी दूर है, पिछले वर्ष खुला था।

पुलिस ने बताया कि मृतकों में चार पर्यटक और 14 कर्मचारी शामिल थे, जबकि बचे हुए सात लोगों की पहचान अभी तक स्थापित नहीं हो पाई है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है।
  
उन्होंने कहा कि क्लब के प्रबंधक और कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने अर्पोरा-नागोआ पंचायत के सरपंच रोशन रेडकर को हिरासत में लिया, जिन्होंने साल 2013 में इस परिसर के लिए व्यापार लाइसेंस जारी किया था।

रेडकर ने कहा कि क्लब का संचालन सौरव लूथरा द्वारा किया जा रहा था, जिनका अपने साझेदार के साथ विवाद था।

उन्होंने कहा कि उनके बीच विवाद था और उन्होंने पंचायत में एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हमने परिसर का निरीक्षण किया और पाया कि उनके पास क्लब के निर्माण की अनुमति नहीं थी।

रेडकर ने दावा किया कि पंचायत ने ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किया था, जिसे पंचायत निदेशालय के अधिकारियों ने रोक दिया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इस दु:खद अग्निकांड से उत्पन्न स्थिति की बारीकी से समीक्षा कर रहे हैं।

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