उच्च न्यायालय ने शाहजहां की हिरासत सीबीआई को नहीं देने पर अवमानना याचिका दायर करने की अनुमति दी

आदेश के बावजूद राज्य पुलिस ने निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को नहीं सौंपी थी

उच्च न्यायालय ने शाहजहां की हिरासत सीबीआई को नहीं देने पर अवमानना याचिका दायर करने की अनुमति दी

Photo: Calcutta High Court Website

कोलकाता/दक्षिण भारत। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को ईडी को पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने की अनुमति दे दी, क्योंकि आदेश के बावजूद राज्य पुलिस ने निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को नहीं सौंपी थी।

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ईडी की ओर से पेश होते हुए, डिप्टी सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी ने अवमानना याचिका दायर करने की इजाजत मांगी और मामले की तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए दावा किया कि इससे शेख की हिरासत का कीमती समय बर्बाद हो रहा है।

उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राशन घोटाले की जांच के सिलसिले में 5 जनवरी को उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में शाहजहां शेख के परिसरों की तलाशी लेने गए ईडी अधिकारियों पर भीड़ के हमले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था।

न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने ईडी को याचिका दायर करने की अनुमति दे दी।

इस बीच, पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका को उच्चतम न्यायालय में तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की।

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