कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भाजपा द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले को खारिज किया

यह मामला वर्ष 2023 में दायर किया गया था

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भाजपा द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले को खारिज किया

Photo: PixaBay

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही को खारिज कर दिया।

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यह मामला वर्ष 2023 में दायर किया गया था, जब भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में सत्ता में थी। यह कार्यवाही उस समय की विपक्षी कांग्रेस द्वारा प्रकाशित तथाकथित 'भ्रष्टाचार दर सूची' के बाद की गई, जिसमें राज्य में भाजपा के शासन के तहत बड़े पैमाने पर अनियमितताएं होने का दावा किया गया था।

राहुल गांधी, जो अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, के साथ भाजपा ने उस समय कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे सिद्दरामय्या और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार पर भी आरोप लगाए थे।

वर्तमान में सिद्दरामय्या मुख्यमंत्री हैं और डीके शिवकुमार उपमुख्यमंत्री हैं। मानहानि मामले को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने उच्च न्यायालय का रुख किया और कहा कि इस मामले को जारी रखना कानून का दुरुपयोग होगा।

न्यायमूर्ति एस. सुनील दत्त यादव की पीठ ने याचिका स्वीकार की थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि राहुल गांधी, सिद्दरामय्या और डीके शिवकुमार ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने की साजिश रची और निराधार आरोप लगाए।

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