चलती ट्रेन में गोलीबारी का मामला: अदालत ने आरोपी कांस्टेबल को न्यायिक हिरासत में भेजा

नार्को जांच, अन्य परीक्षणों के लिए मंजूरी से इन्कार

चलती ट्रेन  में गोलीबारी का मामला: अदालत ने आरोपी कांस्टेबल को न्यायिक हिरासत में भेजा

राजकीय रेलवे पुलिस ने आगे कोई रिमांड नहीं मांगा था

मुंबई/भाषा। अदालत ने हाल में महाराष्ट्र में चलती ट्रेन में अपने वरिष्ठ सहकर्मी और तीन यात्रियों की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के कांस्टेबल चेतन सिंह को शुक्रवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

सिंह को उसकी पिछली रिमांड की समाप्ति पर शुक्रवार को उपनगरीय बोरीवली में एक मजिस्ट्रेटी अदालत में पेश किया गया था।

अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया, क्योंकि मामले की जांच कर रही राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने आगे कोई रिमांड नहीं मांगा था।

संबंधित घटनाक्रम में अदालत ने जांच एजेंसी को सिंह पर ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ और नार्को विश्लेषण परीक्षण करने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया।

जीआरपी ने यह कहते हुए परीक्षण के लिए सहमति मांगी थी कि मामला बहुत गंभीर है और गहन जांच की जरूरत है।

घटना 31 जुलाई को महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के पास चलती जयपुर-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में हुई थी।

अधिकारियों ने बताया कि सिंह (34) ने कथित तौर पर अपने वरिष्ठ - आरपीएफ सहायक उप-निरीक्षक टीकाराम मीणा - और ट्रेन में सवार तीन यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी।

बाद में यात्रियों ने मीरा रोड स्टेशन (मुंबई उपनगरीय नेटवर्क पर) के पास ट्रेन की चेन खींचकर ट्रेन को रोका जिसके बाद भागने की कोशिश करते सिंह को पकड़ लिया गया और उसका हथियार भी जब्त कर लिया गया।

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