कर्नाटक: कार्यकर्ता चक्रवती सुलिबेले को जारी समन पर उच्च न्यायालय ने रोक लगाई
दलीलों पर विचार करने के बाद पीठ ने सुलिबेले को भेजे गए समन पर रोक लगा दी और सुनवाई को स्थगित कर दिया
वरिष्ठ वकील अरुण श्याम ने सुनवाई के दौरान तर्क दिया
बेंगलूरु/भाषा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के युवा मोर्चा के सदस्य प्रवीण नेत्तारू की हत्या के विरोध में टाउन के सामने प्रदर्शन करने के मामले में कार्यकर्ता चक्रवर्ती सुलिबेले को जारी समन पर रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने एसजे पार्क पुलिस थाने के निरीक्षक द्वारा सुलिबेले के खिलाफ वीआई एसीएमएम अदालत में दर्ज शिकायत और अदालत द्वारा जारी समन को रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया।वरिष्ठ वकील अरुण श्याम ने सोमवार को सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा था कि प्रदर्शन सिर्फ फ्रीडम पार्क में ही किए जा सकते हैं, न कि शहर में किसी अन्य स्थान पर।
एस जे पार्क पुलिस थाने के निरीक्षक एमआर सतीश ने वीआई एसीएमएम अदालत में एक निजी शिकायत दर्ज कराई जिसमें सुलिबेले पर पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना टाउन हॉल के सामने विरोध प्रदर्शन करके आदेश के उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया।
अरुण श्याम ने दलील दी कि कानून के मुताबिक, आदेश जारी करने वाला अधिकारी या किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ही शिकायत दर्ज की जानी चाहिए थी, जबकि इस मामले में निरीक्षक ने शिकायत दर्ज कराई और मजिस्ट्रेट अदालत ने समन जारी किया। उन्होंने याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज रद्द करने का अनुरोध किया।
दलीलों पर विचार करने के बाद पीठ ने सुलिबेले को भेजे गए समन पर रोक लगा दी और सुनवाई को स्थगित कर दिया।
'हिंदू हितरक्षा समिति' और अन्य हिंदू समर्थक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने 28 जून 2022 को नेत्तारू की हत्या की निंदा करने के लिए जेसी रोड स्थित टाउन हॉल के सामने अपराह्न तीन बजे से शाम 6.30 बजे तक विरोध प्रदर्शन किया था।