उप्र: प्रदर्शनकारियों को वसूली नोटिस दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
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उप्र: प्रदर्शनकारियों को वसूली नोटिस दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
लखनऊ/भाषा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सोमवार को वह याचिका खारिज कर दी जिसमें संशोधित नागरिकता काननू (सीएए) का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों को वसूली नोटिस दिए जाने को चुनौती दी गई थी।
खंडपीठ ने कहा कि यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए यह उच्च न्यायालय में दाखिल किए जाने योग्य नहीं है। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह परमार ने मोहम्मद कलीम की याचिका पर यह फैसला सुनाया।
याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वसूली नोटिस जारी किए जाने के बाद इसे चुनौती दी थी। शासन ने शहर में सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान सरकारी संपत्ति नष्ट होने को लेकर प्रदर्शनकारियों को नोटिस दिया था।
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27 Jul 2024 11:00:48
Photo: Indianarmy.adgpi FB page
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