10 रुपए का सिक्का न लेना दुकानदार को पड़ा महंगा, न्यायालय ने सुनाई सजा
10 रुपए का सिक्का न लेना दुकानदार को पड़ा महंगा, न्यायालय ने सुनाई सजा
मुरैना। देश की वैध मुद्रा को लेने से इनकार करना एक दुकानदार को महंगा पड़ गया। मध्य प्रदेश के इस दुकानदार को ग्राहक ने 10 रुपए का सिक्का दिया था। दुकानदार ने वह सिक्का लेने से इनकार कर दिया और कहा कि यह चलन में नहीं है। इसके बाद ग्राहक ने दुकानदार की शिकायत की। अब स्थानीय न्यायालय ने दुकानदार को कलेक्टर का आदेश न मानने का दोषी पाया। उसे 200 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा और अदालत उठने तक की सजा हुई।
जानकारी के अनुसार, आकाश नामक युवक जौरा कस्बे के बनियापारा में अरुण जैन की दुकान पर खरीदारी करने गया था। यह मामला 17 अक्टूबर, 2017 का है। उस रोज उसने दुकानदार से दो रुमाल खरीदे। उनकी कीमत के तौर पर 10 रुपए के दो सिक्के दिए। सिक्के देखकर दुकानदार ने उन्हें वापस लौटाते हुए कहा कि दूसरी मुद्रा दे, क्योंकि 10 का सिक्का चलन में नहीं रहा।तब आकाश ने दुकानदार को कलेक्टर के उस आदेश का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि हर दुकानदार को 10 रुपए का सिक्का स्वीकार करना होगा। कोई इससे इनकार नहीं कर सकता, परंतु दुकानदार ने युवक की बात नहीं मानी। आखिरकार आकाश जौरा थाने गया और दुकानदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने दुकानदार को भारतीय मुद्रा के संबंध में दिया गया कलेक्टर का आदेश न मानने पर गिरफ्तार किया। जांच के बाद उसका चालान न्यायालय में पेश किया गया। अब न्यायालय ने उसे 200 रुपए जुर्माना और अदालत उठने तक की सजा सुनाई। इस तरह 10 रुपए का सिक्का न लेना दुकानदार को काफी महंगा पड़ गया।
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