पंजाबी फिल्म ‘शूटर’ पर रोक, हिंसा और अपराध को बढ़ावा देने का आरोप

पंजाबी फिल्म ‘शूटर’ पर रोक, हिंसा और अपराध को बढ़ावा देने का आरोप

पंजाबी फिल्म ‘शूटर’

चंडीगढ़/भाषा। पंजाब सरकार ने फिल्म ‘शूटर’ पर रोक लगाते हुए उस पर हिंसा और जघन्य अपराधों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। फिल्म गैंगस्टर सुखा काहलवां के जीवन पर आधारित है। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने रविवार रात फिल्म पर रोक लगाने के आदेश दिए।

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बयान में कहा, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने फिल्म ‘शूटर’ पर रोक लगाने का आदेश दिया है, जो कि गैंगस्टर सुखा काहलवां के जीवन पर आधारित है और हिंसा, जघन्य अपराध, वसूली, धमकी जैसे कृत्यों को बढ़ावा देती है।

सुखा काहलवां की गैंगस्टर विक्की गौंडर और उसके साथियों ने 22 जनवरी, 2015 को उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब उसे जालंधर में अदालत में पेशी के बाद पटियाला जेल वापस लाया जा रहा था।

मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दिनकर गुप्ता से भी मामले पर गौर करने और फिल्म के निर्माताओं में से एक केवी ढिल्लों के खिलाफ संभावित कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है।

केवी ढिल्लों ने 2019 में वादा किया था कि वह इस कहानी पर फिल्म नहीं बनाएंगे। डीजीपी को फिल्म के प्रमोटर्स, निर्देशकों और अभिनेताओं की भूमिका पर भी गौर करने को कहा गया है।

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