गुटखा विवाद पर स्टालिन एवं अन्य को जारी नोटिस रद्द

गुटखा विवाद पर स्टालिन एवं अन्य को जारी नोटिस रद्द

गुटखा विवाद पर स्टालिन एवं अन्य को जारी नोटिस रद्द

प्रतीकात्मक चित्र। फोटो स्रोत: PixaBay

चेन्नई/दक्षिण भारत। मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को 2017 में तमिलनाडु विधानसभा में प्रतिबंधित गुटखा दिखाने पर विशेषाधिकार समिति द्वारा द्रमुक के 18 विधायकों एवं उनके नेता एमके स्टालिन को जारी नोटिस को रद्द कर दिया है।

बीते साल अगस्त में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पी साही और न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार राममूर्ति की एक खंडपीठ ने द्रमुक विधायकों को जारी किए गए पूर्व नोटिस को अलग करने के दौरान विशेषाधिकार कार्यवाही की शुरुआत के लिए अधिकारियों को स्वतंत्रता प्रदान की थी।

लेकिन बाद में तत्कालीन विधानसभा सत्र की पूर्व संध्या पर सितंबर 2020 में दूसरी बार नोटिस जारी किए गए।

अदालत में इस मामले में यह कहा गया था कि विधायकों का इरादा सरकारी प्रतिबंध के बावजूद गुटखे की उपलब्धता को उजागर करना था। ऐसे में इसके लिए नोटिस जारी करने का कोई आधार नहीं बनता है।

इस बीच स्टालिन ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि द्रमुक विधायकों ने गुटखा के पैकेट प्रतिबंध के बाद भी उसकी उपलब्ध जाहिर करने के लिए दिखाए थे।

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