‘लव जिहाद’ के खिलाफ मप्र मंत्रिमंडल ने अध्यादेश को मंजूरी दी

‘लव जिहाद’ के खिलाफ मप्र मंत्रिमंडल ने अध्यादेश को मंजूरी दी

‘लव जिहाद’ के खिलाफ मप्र मंत्रिमंडल ने अध्यादेश को मंजूरी दी

भोपाल/भाषा। मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने कथित ‘लव जिहाद’ के खिलाफ मंगलवार को ‘मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020’ को मंजूरी दे दी। इस अध्यादेश के जरिए शादी तथा किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद का प्रावधान किया गया है।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मध्यप्रदेश के कानून एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यहां संवाददाताओं को बताया, ‘मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2020 को मंगलवार को अध्यादेश के रूप में मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है।’

उन्होंने कहा, ‘इस अध्यादेश को प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजा गया है और उनकी मंजूरी मिलते ही यह कानून के रूप में प्रदेश में लागू हो जाएगा।’

मिश्रा ने बताया, ‘मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020 सहित कई अन्य अध्यादेशों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई।’

उन्होंने कहा कि इन विधेयकों को कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के चलते 28 दिसंबर से शुरू होने वाले मध्यप्रदेश विधानसभा के तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र के स्थगित हो जाने से सदन में पेश नहीं किया जा सका।

Google News
Tags:

About The Author

Post Comment

Comment List

Advertisement

Latest News

वोक्कालिगा, लिंगायत, एससी/एसटी और सभी समुदाय मोदी के कारण भाजपा का कर रहे समर्थन: येडियुरप्पा वोक्कालिगा, लिंगायत, एससी/एसटी और सभी समुदाय मोदी के कारण भाजपा का कर रहे समर्थन: येडियुरप्पा
Photo: @BSYBJP X account
हम हर कीमत पर संविधान की रक्षा करेंगे: राहुल गांधी
मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है- भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना: शाह
मोदी के नेतृत्व में देश वंशवादी राजनीति छोड़कर विकास की राजनीति के साथ आगे बढ़ रहा है: नड्डा
दिल्ली के बाद अब इस शहर के 6 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी
कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद राधिका खेड़ा ने 'पूर्व पार्टी' के खिलाफ खोला मोर्चा
ओडिशा में बीजद अस्त, कांग्रेस पस्त, लोग भाजपा को लेकर आश्वस्त हैं: मोदी