इस शहर में पालतू डॉग ने किसी व्यक्ति को काटा तो मालिक के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर

नगर निगम ने डॉग पालने को लेकर नियम तैयार किए हैं

इस शहर में पालतू डॉग ने किसी व्यक्ति को काटा तो मालिक के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर

Photo: PixaBay

देहरादून/दक्षिण भारत। अगर देहरादून में कोई पालतू डॉग किसी को काटेगा तो उसके मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

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खतरनाक नस्लों, जैसे रॉटवाइलर द्वारा किए गए डॉग्स के हमलों की घटनाओं के बाद, देहरादून नगर निगम ने डॉग पालने को लेकर नियम तैयार किए हैं।

देहरादून डॉग लाइसेंसिंग उपविधि-2025 के तहत, अनिवार्य चालान कार्रवाई के अलावा यदि कोई पालतू डॉग किसी को काटता है तो उसके मालिक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है और निगम उस डॉग को अपनी अभिरक्षा में ले सकता है।

अधिसूचित और प्रकाशित उपविधि के अनुसार, यदि कोई पालतू डॉग किसी व्यक्ति को काटता है तो नगर निगम द्वारा उसके मालिक के खिलाफ अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज की जाएगी।

इन प्रावधानों में निगम द्वारा अन्य कानूनी कार्रवाई के अलावा डॉग्स को जब्त करने का भी प्रावधान है। नगर निगम द्वारा चिह्नित आक्रामक नस्लों के डॉग्स के लिए 2,000 रु. का पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है।

नगर निगम की उपविधियों के अनुसार, पालतू डॉग्स का पंजीकरण कराने से पहले अब उनका स्टेरिलाइजेशन/न्यूटरिंग और टीकाकरण अनिवार्य होगा। उल्लेखनीय है कि निगम ने अस्थायी रूप से प्रकाशित डॉग लाइसेंस उपविधि-2025 के खिलाफ दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए एक महीने की अवधि निर्धारित की है।

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