कांग्रेस के पिछले लोस चुनाव के लिए घोषणापत्र को अनुचित घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज

पीठ ने कहा कि याचिका सुनवाई करने योग्य नहीं है

कांग्रेस के पिछले लोस चुनाव के लिए घोषणापत्र को अनुचित घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज

शीर्ष अदालत ने 14 फरवरी, 2020 को याचिका पर सुनवाई टाल दी थी

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र को अनुचित और आदर्श आचार संहिता के खिलाफ घोषित करने का अनुरोध करने वाली याचिका को सोमवार को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह सुनवाई करने योग्य नहीं है।

Dakshin Bharat at Google News
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की एक पीठ ने कहा कि याचिका सुनवाई करने योग्य नहीं है।

शीर्ष अदालत ने 14 फरवरी, 2020 को याचिका पर सुनवाई टाल दी थी। अदालत को बताया गया था कि मामले में सह-याचिकाकर्ताओं में से एक को ‘रजिस्ट्री’ द्वारा व्यक्तिगत रूप से दलील रखने की अनुमति नहीं दी गई।

आदर्श कुमार अग्रवाल और डॉ. सीमा जैन द्वारा दायर याचिका में कांग्रेस के घोषणापत्र को ‘अनुचित तथा आदर्श आचार संहिता के खिलाफ’ घोषित करने और कानून के अनुसार पार्टी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

About The Author

Dakshin Bharat Android App Download
Dakshin Bharat iOS App Download