मद्रास उच्च न्यायालय ने पलानीस्वामी को बताया अन्नाद्रमुक का शीर्ष नेता
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न्यायमूर्ति एम दुरईस्वामी तथा न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने एकल पीठ के एक आदेश को रद्द कर दिया
चेन्नई/भाषा। मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्नाद्रमुक के नेतृत्व विवाद पर शुक्रवार को पार्टी के नेता के. पलानीस्वामी की अपील मंजूर कर ली और ओ. पनीरसेल्वम के पक्ष में दिया फैसला रद्द कर दिया।
न्यायमूर्ति एम दुरईस्वामी तथा न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने एकल पीठ के एक आदेश को रद्द कर दिया। एकल पीठ ने अन्नाद्रमुक की महा परिषद की 11 जुलाई की बैठक को रद्द कर दिया था।उस बैठक में विपक्ष के नेता के. पलानीस्वामी को पार्टी का अंतरिम महासचिव चुना गया था। बैठक में पार्टी के इस शीर्ष पद से पनीरसेल्वम को हटा दिया गया था।
मद्रास उच्च न्यायालय के ताजा आदेश के साथ ही पलानीस्वामी अन्नाद्रमुक के इकलौते, सर्वाेच्च नेता बने रहेंगे।
खंडपीठ ने न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन के 17 अगस्त के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें 23 जून तक की यथास्थिति को बनाए रखने को कहा गया था। 23 जून को पनीरसेल्वम पार्टी के संयोजक और पलानीस्वामी संयुक्त संयोजक थे।
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