‘पास’ इधर-उधर घूमने का लाइसेंस नहीं, हो सकती है दंडात्मक कार्रवाई: कर्नाटक डीजीपी
‘पास’ इधर-उधर घूमने का लाइसेंस नहीं, हो सकती है दंडात्मक कार्रवाई: कर्नाटक डीजीपी
बेंगलूरु/भाषा। कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक ड्यूटी कर रहे लोगों और वाहनों की आवाजाही के लिए जारी किए गए ‘पास’ का दुरुपयोग करने पर दंडात्मक कार्रवाई की रविवार को चेतावनी दी।
All passes, electronic/physical, are valid till 3 rd May without any further action. No more passes to be issued by @CPBlr. Just having pass no licence to roam around. Pass is procured for essential duties as defined by govt. Misuse will attract cancellation and penal action.— DGP KARNATAKA (@DgpKarnataka) April 19, 2020
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उन्होंने कहा कि पास इधर-उधर घूमने का लाइसेंस नहीं है। साथ ही यह भी साफ कर दिया कि जो पास जारी किए गए हैं, वे तीन मई तक ही वैध होंगे और बेंगलूरु पुलिस आपात स्थिति को छोड़कर और नए पास जारी नहीं करेगी।
For one time / one day/ one way interstate pass for med emergency/ Child birth/ Sad demise of immediate family member call 22942300/ 2400/2500 with medical transcription. We will try our best to unite families.
— DGP KARNATAKA (@DgpKarnataka) April 19, 2020
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कर्नाटक के डीजीपी ने ट्वीट किया, ‘सभी तरह के पास तीन मई तक वैध होंगे। बेंगलूरु आयुक्त की ओर से और पास जारी नहीं किए जाएंगे। पास घूमने का लाइसेंस नहीं है। पास आवश्यक सेवाओं के लिए हैं और इनका दुरुपयोग करने पर इन्हें रद्द किया जा सकता है या दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है।’ उन्होंने साफ किया कि आपात स्थिति के लिए पास सभी पुलिस थानों से जारी किए जाते रहेंगे।