मद्रास उच्च न्यायालय ने ‘पब्जी’ मदन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

मद्रास उच्च न्यायालय ने ‘पब्जी’ मदन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

मद्रास उच्च न्यायालय ने ‘पब्जी’ मदन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

प्रतीकात्मक चित्र। फोटो स्रोत: PixaBay

चेन्नई/दक्षिण भारत। मद्रास उच्च न्यायालय ने यूट्यूबर ‘पब्जी’ मदन की ओर से दायर एक अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने फटकार लगाते हुए कहा कि मदन के वीडियो अश्लील थे और उनमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ था।

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न्यायालय ने मदन के वकील को उसकी ओर से पेश होने से पहले ऑडियो सुनने की नसीहत दी। इसके साथ ही अगली सुनवाई 18 जून तक के लिए टाल दी गई। इस बीच, चर्चा है कि मदन अभी फरार है और वह आत्मसमर्पण कर सकता है।

बता दें कि मदन कुमार की पत्नी कृतिका को बुधवार को चेन्नई पुलिस की केंद्रीय अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने यूट्यूब पर अपलोड किए गए गेमिंग वीडियो में अश्लील भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

बताया गया कि वीडियो को लेकर 100 से अधिक शिकायतें मिली थीं। इसके बाद आईपीसी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और महिला प्रतिनिधित्व अधिनियम की पांच अलग-अलग धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए।

एक अन्य रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि मदन ने यूट्यूब के जरिए कमाई रकम को क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया है।

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