केरल सरकार को सीएए के खिलाफ न्यायालय जाने से पहले मुझे बताना चाहिए था: राज्यपाल

केरल सरकार को सीएए के खिलाफ न्यायालय जाने से पहले मुझे बताना चाहिए था: राज्यपाल

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान

तिरुवनंतपुरम/भाषा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्हें सूचित किए बिना संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाने का राज्य सरकार का कदम अनुचित है। खान ने यहां संवाददाताओं से कहा कि प्रोटोकॉल के तहत उन्हें पहले सूचित किया जाना चाहिए था।

उन्होंने कहा, विधानसभा के नियमों के अनुसार भी विधायिका को ऐसे किसी भी विषय पर चर्चा नहीं करनी चाहिए जो उसके संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यदि वे उच्चतम न्यायालय जाते हैं। पर मुझे लगता है कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख को सूचित किए बिना उन्होंने जो किया, वह ठीक नहीं है।

राज्यपाल ने कहा, तब भी, मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। मुझे उच्चतम न्यायालय जाने के उनके फैसले में कोई त्रुटि नहीं दिखती क्योंकि संविधान न्यायालय को अधिकार देता है, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत उन्हें पहले मुझे सूचित करना चाहिए था।

केरल सरकार ने 13 जनवरी को शीर्ष अदालत में याचिका दायर करके कहा था कि सीएए संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है।

Google News
Tags:

About The Author

Post Comment

Comment List

Advertisement

Latest News