केरल: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पादरी को 20 साल का कठोर कारावास
केरल: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पादरी को 20 साल का कठोर कारावास
तिरुवनंतपुरम/दक्षिण भारत। केरल के थालासेरी की पॉक्सो अदालत ने एक पादरी रॉबिन वडक्कुमचेरी (51) को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पादरी रॉबिन कन्नूर में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का दोषी पाया गया। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लिया और सख्त सजा का ऐलान किया। रॉबिन पर दुष्कर्म सहित तीन गंभीर आरोप थे, जो सत्य सिद्ध हुए। अदालत ने उसे कुल 60 साल की सजा सुनाई है। ये सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
बता दें कि वायनाड जिले के एक चर्च के पादरी रॉबिन वडक्कुमचेरी पर 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बताया गया है कि दुष्कर्म के बाद बच्ची गर्भवती हो गई थी। मामला 2016 का है, जब पादरी रॉबिन ने यह घिनौना काम किया। जब मामला पॉक्सो अदालत में पहुंचा तो उसके बुरे कर्मों का खुलासा होता गया। अदालत ने सह आरोपी बनाए गए एक अन्य पादरी और महिला को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।उक्त पादरी चर्च के एक स्कूल का मैनेजर भी था। लड़की उसी स्कूल में पढ़ती थी। वह कोच्चि हवाईअड्डे से फरवरी 2017 में गिरफ्तार किया गया। रॉबिन देश छोड़कर भागना चाहता था। दुष्कर्म पीड़िता लड़की ने एक बच्चे को भी जन्म दिया था। यह मामला केरल में काफी सुर्खियों में रहा और दोषियों को कठोर दंड देने की मांग की गई। अदालत को पादरी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले, जिनके आधार पर उसे दोषी करार दिया गया।