जम्मू-कश्मीर आवास संबंधी नए नियम शरणार्थियों, कश्मीरी पंडितों को देंगे ‘लंबित’ अधिकार: नड्डा
जम्मू-कश्मीर आवास संबंधी नए नियम शरणार्थियों, कश्मीरी पंडितों को देंगे ‘लंबित’ अधिकार: नड्डा
नई दिल्ली/भाषा। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू-कश्मीर में निवास संबंधी नए नियमों को अधिसूचित किए जाने की मंगलवार को सराहना की और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ये नए नियम सभी शरणार्थियों के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश से बाहर रह रहे कश्मीरी पंडितों को उनके ‘लंबित’ अधिकार दिलाएंगे।
जम्मू-कश्मीर प्रशासन की तरफ से सोमवार को जारी नए नियमों के तहत पश्चिम पाकिस्तान के लोगों, वाल्मीकियों, समुदाय के बाहर शादी करने वाली महिलाओं, गैर-पंजीकृत कश्मीरी प्रवासियों और विस्थापित लोगों को जल्द ही आवास अधिकार प्राप्त हो जाएंगे।उन्होंने ट्विटर पर कहा, ‘आवास संबंधी नए नियमों का जम्मू-कश्मीर में अधिसूचित होना स्वागत योग्य कदम है। यह पश्चिम पाकिस्तान के लोगों समेत अन्य शरणार्थियों, दशकों से जम्मू-कश्मीर में बसे अनुसूचित जाति के कर्मी, जम्मू-कश्मीर से बाहर रह रहे कश्मीरी पंडितों के बच्चों को अब आवास का दावा करने का लंबे समय से अटका अधिकार प्राप्त हो जाएगा। सभी के लिए समानता एवं गरिमा होगी।’
भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने आवास संबंधी नए नियमों को अब अधिसूचित कर दिया है। उन्होंने कहा, ‘अधिसूचित किए गए अधिवास संबंधी नए नियम अब जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासी संबंधी पूर्व के नियमों को हटा देंगे जो कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए के प्रावधानों को निरस्त किए जाने के साथ ही रद्द हो गए थे। भारत इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था।’