
दिल्ली की अदालत ने नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
दिल्ली की अदालत ने नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
नई दिल्ली/दक्षिण भारत। दिल्ली की एक अदालत ने कारोबारी नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि यह मामला कोरोना मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक ऑक्सीजन सांद्रकों को जब्त करने से जुड़ा है।
उसका नाम तब सुर्खियों में आया था जब ये ऑक्सीजन सांद्रक राष्ट्रीय राजधानी में ‘खान चाचा’ सहित उसके कई रेस्टोरेंट से बरामद हुए थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूटा और ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जो आपदा का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं।
नवनीत कालरा की अर्जी पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग ने आदेश देते हुए कहा, ‘अर्जी खारिज की जाती है।’ कालरा ने इस हफ्ते की शुरुआत में मामले में जमानत मांगी थी और अदालत में अर्जी दाखिल की।
कालरा के तीन रेस्टोरेंट पर मारे गए छापों में 524 ऑक्सीजन सांद्रक बरामद हुए थे। ये उपकरण कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होते हैं जिनकी इस समय सख्त जरूरत महसूस की जा रही है।
About The Author
Related Posts
Post Comment
Latest News

Comment List