करदाताओं को राहत देने के लिए सरकार ने बजट में पेश की नई टैक्स व्यवस्था
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करदाताओं को राहत देने के लिए सरकार ने बजट में पेश की नई टैक्स व्यवस्था
नई दिल्ली/भाषा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए कर कानूनों को सरल बनाने के लिए नई वैकल्पिक व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था पेश की है।
इसके तहत 2.5 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त रहेगी। 2.5 से पांच लाख तक की आय पर पांच प्रतिशत की दर से कर लगेगा, लेकिन 12,500 रुपए की छूट बने रहने से इस सीमा तक की आय पर कर नहीं लगेगा।पांच से साढ़े सात लाख रुपए तक की आय पर 10 प्रतिशत, साढ़े सात से 10 लाख रुपए तक की आय पर 15 प्रतिशत, 10-12.5 लाख रुपए तक की आय पर 20 प्रतिशत और 12.5 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 25 प्रतिशत की दर से आयकर का प्रस्ताव है। पंद्रह लाख रुपए से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर लगेगा।
नई कर व्यवस्था
0 से 2.5 लाख रुपए तक — कर मुक्त
2.5 से 5 लाख तक — 5 प्रतिशत
5 से 7.50 लाख तक — 10 प्रतिशत
7.5 से 10 लाख तक — 15 प्रतिशत
10 से 12.5 लाख तक — 20 प्रतिशत
12.5 से 15 लाख तक — 25 प्रतिशत
15 लाख रुपए से ऊपर की आय पर — 30 प्रतिशत
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07 Dec 2025 14:19:38
Photo: smriti_mandhana Instagram account


