नई दिल्ली/वार्ता। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण कानून को पुराने स्वरुप में लाने से संबंधित विधेयक सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में पेश कर दिया। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने सदन में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण (संशोधन) विधेयक २०१८ पेश किया। इस विधेयक के माध्यम से १९८९ के कानून में एक नई धारा जो़डने का प्रावधान किया गया है जिसमें कहा गया है कि कानून के तहत किसी भी आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच की जरुरत नहीं होगी। इसके अलावा जांच अधिकारी को अपने विवेक से आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा और उसे इसके लिए किसी से अनुमति लेने की जरुरत नहीं होगी। विधेयक में यह भी व्यवस्था की गई है कि किसी भी न्यायालय के फैसले या आदेश के बावजूद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ४३८ के प्रावधान इस कानून के तहत दर्ज मामले में लागू नहीं होंगे। उच्चतम न्यायालय ने गत २० मार्च को एससी/एसटी अत्याचार निवारण कानून के कुछ सख्त प्रावधानों को हटा दिया था जिसके कारण इससे जु़डे मामलों में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लग गई थी और प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच जरुरी हो गई थी। न्यायालय के फैसला का विभिन्न राजनीतिक दलों एवं संगठनों ने विरोध किया था और सरकार से कानून को पहले के स्वरूप में लाने की मांग की थी। मंत्रिमंडल की गत बुधवार को हुई बैठक में कानून के पूर्व के प्रावधानों को बहाल करने के लिए संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई थी।