‘टेरर फंडिंग’ मामले में आरोप पत्र दायर
‘टेरर फंडिंग’ मामले में आरोप पत्र दायर
नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेन्सी (एनआईए) ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के लिए पैसा मुहैया कराने (टेरर फंडिंग) मामले में गुरुवार को यहां पटियाला हाऊस की विशेष एनआईए अदालत में १२ आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जिसमें कुख्यात आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मुखिया हाफिज सईद तथा हिज्बुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन को मुख्य आरोपी बनाया गया है। जांच एजेन्सी द्वारा दायर किए गए आरोप पत्र में जम्मू-कश्मीर के सात अलगाववादी नेताओं तथा दो पत्थरबाजों और एक हवाला कारोबारी का भी नाम है। लगभग १३ हजार पन्नों के आरोप पत्र में इन सब पर जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी अलगाववादी गतिविधियां चलाकर भारत के खिलाफ युद्ध छे़डने का आरोप लगाया गया है। आरोप पत्र में कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन को मुख्य आरोपी बनाया गया है। साथ ही अलगाववादी संगठन हुर्रियत से जु़डे आफताब अहमद शाह, अलताफ अहमद शाह, नईम अहमद खान, फारुख अहदम डार, मोहम्मद अकबर खांडे, राजा मेहराजुद्दीन कलवाल और बशीर अहमद भट के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा हवाला कारोबारी जहूर अहमद तथा दो पत्थरबाजों कामरान युसूफ और जावेद अहमद भट के भी नाम आरोप पत्र में हैं। एनआईए ने जम्मू-कश्मीर में टेरर फंडिंग के सिलसिले में मामला गत वर्ष ३० मई को दर्ज किया था। जांच के दौरान एनआईए ने जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और दिल्ली में ६० से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की और लगभग १,००० आपत्तिजनक दस्तावेज तथा ६०० इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। जांच के दौरान ३०० से भी ज्यादा गवाहों से पूछताछ की गई। जांच के दौरान एनआईए को पता चला कि आरोपी हुर्रियत नेता, आतंकवादी और पत्थरबाज सुनियोजित साजिश के तहत राज्य में आतंकवादी हमलों, पत्थरबाजी तथा तो़डफो़ड की अन्य गतिविधियों में लिप्त हैं।