छत्तीसगढ़: जाति प्रमाण पत्र मामले में अजीत जोगी के खिलाफ मामला दर्ज
छत्तीसगढ़: जाति प्रमाण पत्र मामले में अजीत जोगी के खिलाफ मामला दर्ज
रायपुर/भाषा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला प्रशासन ने जाति प्रमाण पत्र मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। बिलासपुर जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि शहर के सिविल लाइन्स थाने में गुरुवार देर रात जोगी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बिलासपुर कलेक्टर की ओर से तहसीलदार टीआर भारद्वाज ने जोगी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जिला प्रशासन ने पुलिस को जोगी के खिलाफ छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक स्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम 2013 की धारा 10 (1) के तहत मामला दर्ज करने को कहा था। इसके बाद जोगी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया।पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है तथा इस संबंध में अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है।छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जाति का पता लगाने के लिए बनी उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति ने इस महीने की 23 तारीख को जारी किए गए आदेश में जोगी के कंवर आदिवासी होने के प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया है।
समिति ने इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही के लिए बिलासपुर जिले के कलेक्टर को प्राधिकृत किया जिसके बाद जोगी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। इधर अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी ने कहा है कि राज्य सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून के अनुसार नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इशारों पर विरोधी दल के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जोगी ने कहा कि वह इस मामले को लेकर अदालत जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जोगी की जाति को लेकर विवाद छत्तीसगढ़ में पिछले लगभग दो दशक पुराना है।