उच्चतम न्यायालय वीवीपैट से वोटों के क्रॉस-सत्यापन की याचिका पर अगले हफ्ते करेगा सुनवाई
एनजीओ की ओर से पेश वकील ने कहा कि मामले की तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए

Photo: sci.gov.in
नई दिल्ली/दक्षिण भारत। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह ईवीएम में डाले गए वोटों का वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के साथ क्रॉस-सत्यापन की मांग करने वाली एक एनजीओ की याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिका को अगले मंगलवार या बुधवार को सूचीबद्ध किया जाएगा। एनजीओ की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि मामले की तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए।मामले में उपस्थित वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और अगर मामले की सुनवाई नहीं हुई तो याचिका निरर्थक हो जाएगी।
न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और बेला एम त्रिवेदी के साथ एक विशेष पीठ में बैठे न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि न्यायालय स्थिति से अवगत है और अगले सप्ताह मामले की सुनवाई करेगा।
न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, 'मिस्टर भूषण, आख़िर इस मामले में कितना समय लगेगा? आप दो घंटे में अपना पक्ष रख सकते हैं और हम मामले को ख़त्म कर देंगे। ठीक है। अगले सप्ताह।'
पिछले साल 17 जुलाई को शीर्ष अदालत ने एनजीओ 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (एडीआर) द्वारा दायर याचिका पर भारत के चुनाव आयोग से जवाब मांगा था।
याचिका में, एनजीओ ने चुनाव आयोग और केंद्र को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की है कि मतदाता वीवीपीएटी के माध्यम से यह सत्यापित कर सकें कि उनका वोट 'रिकॉर्ड के रूप में गिना गया' है।
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