उच्चतम न्यायालय ने एसबीआई से पूछा: चुनावी बॉण्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए आपने क्या कदम उठाए?

'एसबीआई को सिर्फ सीलबंद लिफाफा खोलना है, विवरण एकत्र करना है और चुनाव आयोग को जानकारी देनी है'

उच्चतम न्यायालय ने एसबीआई से पूछा: चुनावी बॉण्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए आपने क्या कदम उठाए?

Photo: PixaBay

नई दिल्ली/दक्षिण भारत। उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक से कहा कि वह पिछले महीने योजना खत्म होने से पहले राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बॉण्ड के विवरण का खुलासा सुनिश्चित करने के लिए अब तक उठाए गए कदमों के बारे में उसे अवगत कराए।

सुनवाई शुरू करते हुए, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उसने एसबीआई को न्यायालय के फैसले के अनुसार 'सादा खुलासा' करने के लिए कहा था।

15 फरवरी को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में, पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र की चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द कर दिया, जिसने गुमनाम राजनीतिक फंडिंग की अनुमति दी थी, इसे 'असंवैधानिक' कहा और चुनाव आयोग को दानदाताओं, उनके द्वारा दान की गई राशि और प्राप्तकर्ताओं का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया। 

पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। पीठ ने पूछा कि पिछले 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए? आपका आवेदन उस पर चुप है।

पीठ ने कहा, एसबीआई को सिर्फ सीलबंद लिफाफा खोलना है, विवरण एकत्र करना है और चुनाव आयोग को जानकारी देनी है।

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