उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी के तहखाने में 'पूजा' की अनुमति देने वाले आदेश को चुनौती देने वाली अपील खारिज की
उच्च न्यायालय ने कहा कि 'व्यास तहखाने' में पूजा जारी रहेगी

Photo: Allahabad High Court
प्रयागराज/दक्षिण भारत। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को वाराणसी जिला न्यायाधीश के 17 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को मस्जिद के 'व्यास तहखाना' या दक्षिणी तहखाने का रिसीवर नियुक्त किया गया था और 31 जनवरी के आदेश के द्वारा उन्होंने वहां 'पूजा' करने की अनुमति दी गई।
उच्च न्यायालय ने कहा कि 'व्यास तहखाने' में पूजा जारी रहेगी।दोनों अपीलों को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा, मामले के पूरे रिकॉर्ड को देखने और संबंधित पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, अदालत को 17 जनवरी को जिला न्यायाधीश द्वारा पारित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला।
न्यायमूर्ति अग्रवाल ने पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद 15 फरवरी को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
उच्च न्यायालय के समक्ष अपील अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर की गई थी, जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के मामलों का प्रबंधन करती है।
About The Author
Related Posts
Latest News
