केरल: राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का पुतला जलाने पर एसएफआई नेता और सदस्यों पर मामला दर्ज
एसएफआई नेताओं पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है
By News Desk
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Photo: @KeralaGovernor X account
कन्नूर/दक्षिण भारत। केरल पुलिस ने रविवार शाम पय्यम्बलम समुद्र तट पर 'पेट्रोल का उपयोग करके' राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का एक पुतला जलाने के 'खतरनाक कृत्य' के लिए एसएफआई के राज्य अध्यक्ष के अनुश्री और आठ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस ने सोमवार को कहा कि एसएफआई नेताओं पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 143 (गैरकानूनी सभा), 147 (दंगा करने की सजा) और 285 (आग या दहन के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण) शामिल हैं।नए साल की पूर्व संध्या पर एसएफआई द्वारा समुद्र तट पर राज्यपाल का 30 फीट ऊंचा पुतला जलाए जाने के बाद कन्नूर शहर पुलिस ने खुद ही मामला दर्ज कर लिया और उन पर राज्य के शिक्षा क्षेत्र को 'सांप्रदायिकीकरण' करने का आरोप लगाया।
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11 Jul 2025 18:40:32
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