मथुरा: ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति के संबंध में सुनवाई 18 को
पहले सुनवाई की जाएगी और उसके बाद वाद की पोषणीयता के मुद्दे पर निर्णय होगा
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प्रयागराज/भाषा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर पहले सुनवाई करेगा और इसके बाद वाद की पोषणीयता के मुद्दे पर निर्णय करेगा।
अदालत अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के आवेदन पर 18 दिसंबर, 2023 को सुनवाई करेगा।यह याचिका मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में इस उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमे में दायर की गई थी।
न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने इससे पूर्व 16 नवंबर को संबंधित पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।
यह याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और सात अन्य लोगों द्वारा अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडेय और देवकी नंदन के जरिए दायर की गई थी जिसमें दावा किया गया है कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत हैं जो यह साबित करते हैं कि वह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है।