इमरान को बड़ा झटका, विशेष अदालत ने न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक बढ़ाई
फैसले के निलंबन के बाद विशेष अदालत ने अटक जिला जेल के अधिकारियों को निर्देश दिया था
न्यायाधीश जुल्करनैन अटक जेल पहुंचे, जहां उन्होंने उपाधीक्षक कार्यालय में बंद कमरे में मामले की सुनवाई की
इस्लामाबाद/दक्षिण भारत। पाकिस्तान में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत दायर मामलों की सुनवाई के लिए हाल ही में स्थापित एक विशेष अदालत ने पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान की न्यायिक हिरासत बुधवार को 13 सितंबर तक बढ़ा दी। उनके वकील ने इसकी पुष्टि की है।
यह इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तोशखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री की तीन साल की जेल की सजा को निलंबित करने के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्हें 5 अगस्त को दोषी ठहराया गया था।
हालांकि, फैसले के निलंबन के बाद विशेष अदालत ने अटक जिला जेल के अधिकारियों को निर्देश दिया था - जहां पीटीआई प्रमुख वर्तमान में कैद हैं - उन्हें 'न्यायिक लॉकअप' में रखें और साइफर मामले के संबंध में आज पेश करें।
साइफ़र मामला एक राजनयिक दस्तावेज़ से संबंधित है, जो कथित तौर पर इमरान के पास से गायब हो गया था। पीटीआई का आरोप है कि इसमें अमेरिका की ओर से इमरान को सत्ता से बाहर करने की धमकी दी गई थी। पीटीआई के उपाध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी के ख़िलाफ़ भी इसी मामले में कार्यवाही चल रही है।
एक दिन पहले, अटक जेल अधीक्षक को संबोधित एक पत्र में विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत मुहम्मद ज़ुल्कारनैन ने कहा कि इमरान को उपर्युक्त एफआईआर के मामले में न्यायिक रिमांड का आदेश दिया गया था।
कल रात, कानून मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि आंतरिक मंत्रालय ने एक पत्र में उसे सुरक्षा चिंताओं से अवगत कराया था और कानून और न्याय प्रभाग को अटक जेल में साइफर मामले में इमरान के मुकदमे पर कोई आपत्ति नहीं थी।
इसके बाद आज न्यायाधीश जुल्करनैन अटक जेल पहुंचे, जहां उन्होंने उपाधीक्षक कार्यालय में बंद कमरे में मामले की सुनवाई की। सुनवाई से पहले, पुलिस ने पीटीआई की कानूनी टीम को जेल के अंदर जाने से रोक दिया था और कहा था कि केवल एक वकील को अंदर जाने की अनुमति है।
सुनवाई के बाद जेल के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए, इमरान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि पीटीआई प्रमुख के खिलाफ गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला 'निराधार' था। उन्होंने कहा कि वे आज जमानत याचिका दायर करेंगे।
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