गुजरात: अदालत ने आसाराम को 2013 के दुष्कर्म मामले में उम्रकैद सुनाई

अदालत ने सोमवार को आसाराम को एक महिला शिष्या से दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराया था

गुजरात: अदालत ने आसाराम को 2013 के दुष्कर्म मामले में उम्रकैद सुनाई

अदालत ने सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी समेत छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था

गांधीनगर/दक्षिण भारत/भाषा। गुजरात में गांधीनगर की एक अदालत ने स्वयंभू बाबा आसाराम बापू को 2013 के दुष्कर्म मामले में उम्रकैद सुनाई है।

बता दें कि अदालत ने सोमवार को आसाराम को एक महिला शिष्या से दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराया था।  

अदालत ने सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी समेत छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था।

अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, आसाराम ने 2001 से 2006 के बीच महिला से कई बार दुष्कर्म किया, जब वह शहर के बाहरी इलाके में स्थित उसके आश्रम में रहती थीं।

लोक अभियोजक आरसी कोडेकर ने सोमवार को कहा, अदालत ने अभियोजन के मामले को स्वीकार कर लिया और आसाराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (सी), 377 (अप्राकृतिक यौनाचार) और अवैध रूप से बंधक बनाने से जुड़ी धारा में दोषी ठहराया।

विवादित बाबा फिलहाल बलात्कार के अन्य मामले में राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है।

सूरत की रहने वाली एक महिला ने अक्टूबर 2013 में आसाराम और सात अन्य के खिलाफ बलात्कार और अवैध तरीके से कैद रखने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। एक आरोपी की मुकदमा लंबित रहने के दौरान मौत हो गई। जुलाई 2014 में मामले में आरोप पत्र दायर किया गया था।

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