बेंगलूरु: कारोबारी प्रतिष्ठानों को कोरोना की रोकथाम संबंधी सावधानियों का पालन नहीं करना पड़ेगा महंगा
बेंगलूरु: कारोबारी प्रतिष्ठानों को कोरोना की रोकथाम संबंधी सावधानियों का पालन नहीं करना पड़ेगा महंगा
बेंगलूरु/दक्षिण भारत। शहर में कोरोना महामारी की रोकथाम संबंधी घोषित नियमों का पालन नहीं करना महंगा पड़ेगा। इस संबंध में बृहत् बेंगलूरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) ने ऐसे कारोबारी प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करने का निश्चय किया है जहां कोरोना की रोकथाम संबंधी नियमों और सावधानियों के पालन में लापरवाही बरती जा रही है। बीबीएमपी ने निर्देश दिए हैं कि इस सूरत में 5,000 रुपए से लेकर एक लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाए।
बीबीएमपी आयुक्त एन मंजूनाथ प्रसाद के हालिया आदेश के अनुसार, शहर में वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके परिसर में लोग कोविड-19 के नियमों का पालन करें, जिसमें मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना प्रमुखता से शामिल है।हालांकि, कोरोना महामारी की रोकथाम से संबंधित नियमों की जानकारी होने के बावजूद कई स्थानों पर लापरवाही बरती जा रही है।
उक्त जुर्मानों के लिए जो श्रेणियां बनाई गई हैं, वे इस प्रकार हैं: तीन सितारा रेस्तरां और इससे ऊपर के लिए एक लाख रुपए तक; वातानुकूलित रेस्तरां, डिपार्टमेंटल स्टोर, मॉल, ब्रांडेड दुकानें, सिनेमा हॉल, बैठकों के आयोजक, रैलियों और अन्य कार्यक्रम के लिए 50,000 रुपए तक; नॉन-एसी रेस्तरां और दुकानों के लिए 25,000 रुपए तक; किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर कार्यक्रमों के आयोजकों के लिए 10,000 रुपए तक तथा छोटे होटल, स्ट्रीट फूड विक्रेता एवं अन्य के लिए 5,000 रुपए तक जुर्माना लागू होगा।
यह आदेश कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री के. सुधाकर द्वारा 2021 की शुरुआत में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर की आशंकाओं का हवाला देते हुए एहतियाती कदम उठाने पर जोर देने के बाद जारी किया गया।