अदालत ने संदिग्ध हवाला ऑपरेटर को पुलिस हिरासत में भेजा
अदालत ने संदिग्ध हवाला ऑपरेटर को पुलिस हिरासत में भेजा
चेन्नई/नई दिल्ली। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने एक कथित हवाला ऑपरेटर को गुरुवार दो दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। यह मामला अन्नाद्रमुक (अम्मा) ध़डे के नेता टीटीवी दिनाकरण द्वारा चुनाव आयोग के अधिकारी को रिश्वत देने का प्रयास किए जाने से संबंधित है। विशेष न्यायाधीश पूनम चौधरी ने ललित कुमार उर्फ बाबू भाई को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की हिरासत में भेज दिया जब पुलिस ने कहा कि उनकी हिरासत अन्य आरोपियों की पहचान और उस मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए जरूरी है, जिसका उन्होंने कथित तौर पर इस्तेमाल अन्य आरोपी से बातचीत करने में किया। लोक अभियोजक बलबीर सिंह ने कुमार की हिरासत की मांग करते हुए कहा कि वह उनमें से था जिसने एक करो़ड से अधिक की बिना हिसाब की रकम एक अज्ञात व्यक्ति को सौंपी, जिसे गिरफ्तार आरोपी और बिचौलिया सुकेश चंद्रशेखर को दिया जाना था। उन्होंने दलील दी कि यह धन चुनाव आयोग के अधिकारी को रिश्वत देने के लिए था ताकि अन्नाद्रमुक (अम्मा) के पक्ष में चुनाव चिह्न के मामले में अनुकूल आदेश प्राप्त किया जा सके।अदालत ने दिनाकरण और चंद्रशेखर की आवाज का नमूना लेने की पुलिस की अर्जी पर भी दलीलें सुनीं और मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। जहां चंद्रशेखर ने आवाज के नमूने के लिए अपनी सहमति देने से मना कर दिया था, वहीं दिनाकरण ने सीडी की एक प्रति मांगी, जिसमें उसके, चंद्रशेखर और अन्य के बीच फोन पर हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अदालत में कहा था कि उन्हें ५० करो़ड रपये के रिश्वतखोरी के मामले में आवाज के नमूने की आवश्यकता है।अदालत ने अब दिनाकरण और उनके करीबी सहायक मल्लिकार्जुन की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख निर्धारित की है। दिनाकरण और मल्लिकार्जुन फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। मामले में एक अन्य आरोपी कथित हवाला ऑपरेटर नत्थू सिंह भी २९ मई तक न्यायिक हिरासत में है। दिनाकरण को चार दिन की पूछताछ के बाद २५ अप्रैल की रात को यहां गिरफ्तार किया गया था। दिनाकरण पर आरोप हैं उन्होंने अविभाजित अन्नाद्रमुक का चुनाव चिह्न दो पत्तियां हासिल करने के लिए चुनाव आयोग के अज्ञात अधिकारी को रिश्वत देने का प्रयास किया था।